वाराणसी : वीकेंड लॉकडाउन में शादी-विवाह समारोह को इन नियमों के साथ दी गई है कुछ छूट
मोहम्मद रिजवान
वाराणसी। जिले में शनिवार और रविवार की बंदी के दौरान शादी-विवाह परिसर के अंदर बंद हाल में 50 और खुले में 100 लोगों की अनुमति दी गई है। लोग रात 8 बजे तक शादी-विवाह अटेंड कर घर लौट जाए। यह जानकारी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने दी है।
जिलाधिकारी ने बताया कि रात 8 बजे तक शहर में गेस्ट समारोह से होकर अपने घर वापस लौट जाएं। घर के लोग देर तक रुक सकते हैं, पर बार-बार परिसर के अंदर बाहर आना-जाना नहीं करेंगे।
जिलाधिकी ने निर्देशित किया है कि बारात 8 बजे के बाद रोड पर नहीं रहेगी। बता दें, कि शनिवार और रविवार की बंदी के दौरान दवा की सभी रिटेल दुकानें, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की कैंटीन खुले रहेंगे। न्यूज़पेपर एजेंसी, मोबाइल कंपनियों के आफिस, कूरियर, ट्रांसपोर्ट आफिस, ई- कामर्स आफिस शनिवार रविवार को भी खुल सकते हैं, उनके स्टाफ का पहचान पत्र के साथ आना जाना प्रतिबंध से मुक्त होगा।

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